महिला से पर्स छीनने वाले दो युवकों को पांच साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र।
महिला का बैग छीन के मामले में आरोपी जालंधर और शाहाबाद निवासी दो युवकों को अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। यह आदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश शालिनी सिंह नागपाल ने दिया। न्यायाधीश ने महिला से पर्स छीनने के मामले में दोनों को पांच साल की कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत मे 1-1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जिला उप न्यायवादी चंद्रमोहन ने बताया कि 25 सितंबर 2016 को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी निवासी चंदना मिश्रा ने थाना केयू में शिकायत दी थी कि वह अपनी सहेलियों के साथ थानेसर बाजार गई थीं। शाम को घर लौटते समय वह अंबेडकर चौक से ऑटो में बैठकर ताऊ देवी लाल चौक तक पहुंची, तभी पीछे से एक स्कूटी पर सवार दो नवयुवकों ने उसके हाथ में पकड़ा बैग छीन लिया और भाग गए। बैग में एक मोबाइल फोन और करीब 10 हजार रुपये थे। सूचना पर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। अपराध शाखा की टीम ने इस मामले में आरोपी सुखविंद्र सिंह उर्फ सुखा निवासी शेख बस्ती जालंधर पंजाब और जसबीर सिंह उर्फ गोल्डी निवासी मछरौली थाना शाहाबाद (कुरुक्षेत्र) को गिरफ्तार किया था। आरोपियों की निशानदेही पर छीने गए मोबाइल फोन, रुपये और वारदात में उपयोग की गई स्कूटी बरामद की गई थी।