दो साल पहले महिला से पर्स छीनने के दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में अगल से तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिला उप न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया था कि 2 अक्तूबर 2019 को रायपुर रोड़ान (करनाल) वासी महिला पारुल ने बताया था कि वह कुरुक्षेत्र सेक्टर-10 में पीटी की कोचिंग लेने जाती थी। 2 अक्तूबर को वह कोचिंग के बाद दोपहर करीब ढाई बजे पैदल नए बस स्टैंड की तरफ जा रही थी। जब वह सेक्टर-7/10 के मोड के नजदीक पहुंची तो पीछे आए बाइक सवार दो युवक उसके हाथ से पर्स छीनकर फरार हो गए थे। पर्स में करीब चार हजार रुपये व एक मोबाइल था। शिकायत पर पुलिस ने थाना शहर थानेसर में छीना झपटी का मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। जांच करते हुए पुलिस टीम ने 8 अक्तूबर 2019 आरोपी अंग्रेज सिंह व अंकुश वासी उड़िया (यमुनानगर) को गिरफ्तार करके छीना गया पर्स बरामद किया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए 15 नवंबर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी अंग्रेज सिंह व अंकुश को आईपीसी धारा 379 ए के तहत पांच-पांच साल की कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।