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हेरोइन रखने के आरोपी को 5 साल की कैद, 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

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कुरुक्षेत्र। स्मैक रखने के मामले में आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 5 साल कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है। यह आदेश जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा ने सुनाए। उन्होंने उक्त मामले में दोषी अत्तर सिंह पुत्र मांगा राम को 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिये। यह जानकारी जिला उप न्यायवादी भूपिंदर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने वाहनों को चेकिंग के दौरान गांव लुखी से भुस्थला के रास्ते में अत्तर सिंह वासी सलपानी कलां को शक के आधार पर काबू किया था। इस चेकिंग के दौरान अत्तर सिंह की कमीज की साइड वाली दाहिनी जेब के अंदर से एक पॉलिथीन में रखा मादक पदार्थ बरामद हुआ था। पुलिस पूछताछ में अत्तर सिंह ने बताया की यह स्मैक है। स्मैक का वजन 10 ग्राम निकला। पुलिस ने इस मामले में थाना झांस में अत्तर सिंह के खिलाफ नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने उपरोक्त आदेश सुनाए।
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