डेढ़ साल पहले नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए चार साल की कैद तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि 12 सितंबर 2019 को थाना पिहोवा के अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति ने शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी गली में साइकिल चला रही थी। तब योगेश ने उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकत की। शिकायत पर महिला थाना कुरुक्षेत्र में पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला उप निरीक्षक कमलेश कुमारी को सौंपी थी। जांच अधिकारी ने नाबालिग के कानूनी प्रक्रिया के तहत बयान 164 सीआरपीसी धारा के तहत न्यायालय में दर्ज कराए थे। मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी योगेश को दोषी करार देते हुए चार साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।