नाबालिग लड़की को शादी करने की नीयत से भगा ले जाने के मामले में अदालत ने दोषी को दो साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस मामले की सुनवाई जुबैनाइल कोर्ट में हुई, क्योंकि घटना के समय दोषी नाबालिग था। जिला उप न्यायावादी रवनीत कौर ने बताया कि 28 जनवरी 2019 को एक व्यक्ति ने थाना केयूके पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 13 साल की बेटी को एक युवक शादी करने की नीयत से घर से भगा कर ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके 31 जनवरी 2019 को लड़की और नाबालिग आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई करते हुए जेएमआईसी मोनिका खंगवाल की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। संवाद