एक साल पहले युवक से मोबाइल छीनने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी शुभम उर्फ सोनू सिंह वासी शोरगिर बस्ती को 25 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना न भरने की सूरत में चार माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जिला उप न्यायवादी धर्म चंद ने बताया कि 12 सितंबर को थाना कृष्णा गेट पुलिस को दी अपनी शिकायत में रोहित सैनी वासी राम नगर कॉलोनी ने कहा कि 10 सितंबर शाम करीब 7 बजे वह कालेश्वर महादेव मंदिर से पूजा करके वापस अपने घर की तरफ जा रहाथा। जब वह झूलेलाल मंदिर के पास पहुंचा तो पीछे से आए बाइक चालक ने उसके हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया था। जब तक वह कुछ समझता आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच करते हुए 13 सितंबर को आरोपी शुभम को गिरफ्तार किया था। मामले में आईपीसी की धारा 201 भी जोड़ी गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से छीना गया मोबाइल भी बरामद किया था। पुलिस ने मुकदमे का चालान तैयार करके अदालत में पेश किया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए 22 सितंबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शारदा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी शुभम को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।