चार साल पहले 60.550 किलो चूरा पोस्त के साथ पकड़े गए आरोपी कार चालक को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के दोषी गुरमीत सिंह वासी गांव खांडा खेड़ी (करनाल) को 12 साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को सजा के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा।
जिला उप न्यायवादी गोपाल ने बताया कि आठ अक्तूबर 2018 को अपराध अन्वेषण शाखा-दो की टीम पिहोवा चौक पर गश्त कर रही थी। उसी समय टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि गुरमीत सिंह अपने गांव से कार में चूरापोस्त लेकर बाईपास से पिहोवा आएगा। सूचना मिलते ही टीम ने पिहोवा बाईपास पुल के नजदीक नाकाबंदी करके जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस टीम ने गुरमीत सिंह को कार सहित काबू किया। तलाशी के दौरान आरोपी की कार से 60 किलो 550 ग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ था।