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होली के दिन सामूहिक कार्यक्रमों और भीड एकत्रित होने पर रहेगा प्रतिबंध

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उपायुक्त ने शनिवार को जारी आदेशों में कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए 29 मार्च को होली पर्व के दिन धारा 144 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक मैदानों, पार्कों, बाजारों और धार्मिक स्थलों पर भीड़ एकत्रित होने पर रोक लगाई गई है। पुलिस अधीक्षक के साथ-साथ सभी एसडीएम, डीएसपी, एसएचओ को आदेश दिए गए है कि कोविड-19 के तहत होली पर्व पर जारी की गई गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराई जाए और होली पर्व के दिन भीड़ एकत्रित होने पर रोक लगाई जाए। जो भी व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269 व 270 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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