कुरुक्षेत्र। टोपीदार बंदूक और शस्त्र लाइसेंस को नागरिक जमा कराएं। टोपीदार बंदूकों में बारूद, मसाना, रांग के साथ छर्रे साइकिल हैंडल की गोली या लोहे के दाने भरकर फसल रखवाली की आड़ में शिकार करके दुरुपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार के हथियारों के प्रयोग को रोकने के लिए नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं।
यह बात नगराधीश हरप्रीत कौर ने सोमवार को अपने कार्यालय में कही। बताया कि गृह विभाग हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा अनुरोध किया गया है कि यदि किसी भी शस्त्र लाइसेंस धारक के पास शस्त्र लाइसेंस जमा नवीनीकरण, वेरिफिकेशन व असलहा जमा करवाते समय कोई टोपीदार बंदूक पाई जाती है, तो तुरंत जिलाधीश कार्यालय कुरुक्षेत्र को सूचित किया जाए ताकि नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा सके।
उन्होंने कहा कि जिला कुरुक्षेत्र में जिस भी व्यक्ति के पास टोपीदार बंदूक व उसका शस्त्र लाइसेंस है, वह तुरंत अपनी टोपीदार बंदूक व शस्त्र लाइसेंस को नजदीकी पुलिस थाना में जमा करवाकर जिलाधीश कार्यालय को सूचित करे। पुलिस विभाग, जिले के सभी उपमंडल अधिकारी नागरिक व सभी संबंधित आर्म्स एंड एम्युनिशन डीलर्स इन आदेशों का पालन करेंगे।