कुरुक्षेत्र। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से नकदी ले जाकर उसका प्रयोग चुनाव में मतदाताओं अथवा किसी अन्य व्यक्ति को रिश्वत या प्रलोभन के उद्देश्य से करता है तो इस धनराशि को संबंधित प्रत्याशी के चुनावी खर्च के खाते में जोडऩे के साथ उस पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। ये जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सहायक खर्च पर्यवेक्षक, फ्लाइंग स्क्वायड टीमों, स्टेटिक सर्विलांस टीमों, वीडियो सर्विलांस टीमों, वीडियो व्यूविंग टीमों, अकाउंटिंग टीमों, एमसीएमसी तथा एक्सपेंडिचर मोनिटरिंग सैल के अधिकारियों-कर्मचारियों को चुनाव के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आदर्श आचार संहिता का पालन करना सुनिश्चित करें। यदि धनराशि का इस्तेमाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए होता पाया जाता है या कोई व्यक्ति पैसे बांटते हुए पकड़ा जाता है तो धनराशि प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।
बैंक की टीम भी धनराशि को इधर-उधर ले जाते समय आरबीआई द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगी। इस कार्य पर स्टेटिक सर्विलांस टीमें व फ्लाइंग स्क्वायड टीमें निरंतर नजर रखेंगी। चुनाव के दौरान होने वाली प्रत्येक मीटिंग, रैली व जनसभा की वीडियोग्राफी वीडियो सर्विलांस टीमों के माध्यम से करवाई जाएगी। वीएसटी इंचार्ज कार्यक्रम में प्रयुक्त हो रही प्रत्येक वस्तु के अनुमानित खर्च की रिकॉर्डिंग करवाएगा और इसकी जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर प्रतिदिन एआरओ के पास जमा करवाएगा। इस टीम द्वारा भाषण भी रिकॉर्ड करवाए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं संबोधन में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वीएसटी द्वारा उपलब्ध करवाई गई वीडियो व विवरण के आधार पर वीडियो व्यूविंग टीम संबंधित कार्यक्रम के खर्च का आकलन करेगी और इसकी रिपोर्ट तैयार करके अकाउंटिंग टीम को देगी। स्टेटिक सर्विलांस टीमें अलग-अलग स्थानों पर नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग करेंगी और अवैध रूप से ले जाई जा रही नकदी व उपहार आदि वस्तुओं पर निगरानी रखेगी।