पिहोवा। धान व अन्य फसल कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर 30 नवंबर तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है। फसल अवशेषों में आग लगाने से रोकने और जनहित को जहन में रखते हुए जिलाधीश की ओर से बीएनएसएस 2023 की धारा 163 लगाई हुई है। इसके बावजूद भी यदि कोई फसल अवशेष में आग लगाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसडीएम अभिनव सिवाच ने कहा कि फसल अवशेषों में आग लगाने से वायु प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण अधिक होने से बीमारियां फैलती हैं। इसके साथ ही आमजन को सांस लेने में कठिनाई आती है और कई बार सड़क दुर्घटना भी हो जाती है। संवाद