पिहोवा। धान खरीद के दौरान मंडी में भीड़ कम करने के लिए पिहोवा अनाज मंडी में गैर-कृषि वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 15 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। उपमंडल अधिकारी राहुल कनवारिया ने बताया कि अंबाला रोड से किसान विश्राम गृह रोड और न्यू डाकघर रोड से मंडी के पीछे वाले मार्गों पर गैर-कृषि वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। गैर-कृषि और निजी वाहन गुरुद्वारा बाउली साहिब रोड को वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यह कदम मंडी में भारी जाम, लंबी कतारों और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए उठाया गया है। कृषि उपज लाने-ले जाने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली, ट्रक, रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन और सरकारी कर्तव्य पर तैनात वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। पुलिस को अवरोधक, संकेत बोर्ड और यातायात कर्मी तैनात कर आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।