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पंचायत चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को जमा कराना होगा चुनावी खर्च ब्योरा

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पंचायती राज चुनाव में पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने-अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा खंड कार्यालयों में जमा कराना होगा। राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च का ब्यौरा निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर जमा करवाना अनिवार्य है। निर्धारित समय तक चुनावी खर्च संबंधी ब्यौरा न देने पर सदस्यता रद की जा सकती है। इसके साथ ही उम्मीदवार को तीन वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य किया जा सकता है।
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चुनाव पर्यवेक्षक (खर्चा) डीईटीसी पवन ने कहा कि पंचायती राज चुनाव के आम चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को परिणाम घोषणा की तिथि से 30 दिन के अंदर चुनावी खर्चो का ब्यौरा निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर देना जरूरी है। नियमानुसार चुनावी खर्च संबंधी ब्यौरा आयोग के पास जमा न करवाने पर सदस्यता रद की जा सकती है और आगामी चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार खर्च संबंधी अपने दस्तावेज किसी भी कार्य दिवस पर सुबह नौ बजे से सायं पांच बजे तक जमा करवा सकता है।
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