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अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए प्रशासन ने लगाई धारा 144

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केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने मिल्खा सिंह गांव हबाना शाहाबाद की अध्यक्षता में नया बस स्टैंड के नजदीक प्रदर्शन कर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। इसलिए उपायुक्त ने धारा 144 लगाने के आदेश दिए हैं। उपायुक्त मुकुल कुमार ने रविवार को जारी आदेश में कहा है कि 20 जून को फौज में भर्ती होने के इच्छुक युवा नए बस स्टैंड के नजदीक प्रदर्शन के दौरान दौरान पिपली-कुरुक्षेत्र रोड़ पर यातायात जाम करने के अलावा आकाशवाणी केंद्र, दमकल विभाग कार्यालय, पंचायत भवन, जिला पुस्तकालय आदि सरकारी इमारतों में तोड़-फोड़ कर सकते हैं। इसलिए धारा 144 लगाई गई है। इसके तहत लाठी-डंडा, तलवार, गंडासी, आग्नेय व किसी भी प्रकार के घातक हथियार, खुला पेट्रोल, डीजल की कैन, बोतल ने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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