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बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले ऑटो चालक को सुनाई सात साल की सजा

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दो साल पहले पांच वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले ऑटो चालक को अदालत ने दोषी करार देते हुए सात कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भूपेंद्र कुमार ने बताया कि 16 मार्च 2019 को थाना पिहोवा के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा कि उसने अपनी पांच साल की बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए ऑटो लगाया हुआ था। ऑटो चालक बलबीर सिंह वासी मोड प्लाटजुरासी कलां आते-जाते उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकतें करता था। उसकी इन हरकतों के बारे में उसकी बेटी ने घर आकर बताया तो पुलिस ने शिकायत पर दुष्कर्म का प्रयास व पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। 18 मार्च 2019 को आरोपी को गिरफ्तार करके 22 अप्रैल को आरोपी को न्यायालय में पेश किया। नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने गवाह व सबूत के आधार पर आरोपी बलबीर सिंह को दोषी करार देते हुए सात साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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