दवा विक्रेता व उत्पादक पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना
कुरुक्षेत्र (ब्यूरो)। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. कर्मचंद ने कहा कि कीटनाशी दवाइयों में अनियमितताएं पाए जाने पर अदालत ने विक्रेता एवं उत्पादक पर 20 हजार रुपये जुर्माना एवं कोर्ट के समय तक की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी की ओर से मैसर्ज ओरिएंटल क्रॉप केयर प्राइवेट लिमिटेड साहा व विक्रेता मैसर्ज खालसा सीड स्टोर रादौर रोड लाडवा से ट्राईसाइक्लोजोल का नमूना लिया। लेकिन नमूना कीटनाशी अधिनियम 1968 के अनुसार न पाए जाने पर मिस ब्रांडेड घोषित किया गया। इस पर सीजेएम कोर्ट ने विक्रेता एवं उत्पादक पर 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।