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Kurukshetra News: छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कैद

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कुरुक्षेत्र। साढ़े तीन साल पहले 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी राहुल निवासी राजीव कॉलोनी पानीपत पर 39 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। थाना कृष्णा गेट में 22 फरवरी 2021 को दर्ज शिकायत में महिला ने बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। 22 फरवरी दोपहर करीब ढाई बजे उसकी बेटी अपनी सहेली से नोट्स लेने के लिए गई थी, लेकिन शाम तक घर नहीं आई थी। शाम करीब पांच बजे उसकी बेटी घर वापस आई तो उसने बताया कि रास्ते में राहुल नाम का युवक डरा-धमकाकर उसे अपने साथ ले गया था। यहां आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया था तथा घर बताने पर धमकी दी थी। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया था।
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उप जिला न्यायवादी प्रदीप मलिक ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर राहुल को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास व 39 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 11 माह की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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