फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सिगरेट एजेंसी पर कोटपा के तहत कार्रवाई

विज्ञापन
विज्ञापन
सिगरेट एजेंसी के खिलाफ कोटपा के तहत मामला दर्ज
विज्ञापन

कुरुक्षेत्र।
शहर के महिला कॉलेज एवं दो मुख्य स्कूलों के निकट स्थित एक बीड़ी सिगरेट एजेंसी के संचालक के खिलाफ तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। छापेमारी में के दौरान स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम मौजूद रही। इस छापेमारी में बीड़ी सिगरेट की एजेंसी से काफी मात्रा में विदेशी सिगरेट के डिब्बे भी बरामद हुए हैं। बहरहाल टीम ने उक्त पैकेट को सील कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की धारा 7 के तहत सभी तंबाकू उत्पाद के पैकेट पर 85 प्रतिशत सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य है। पता चला है कि छापेमारी के लिये एजेंसी पर पहुंची टीम ने जब छानबीन की तो यहां काफी मात्रा में ऐसी सामग्री बरामद हुई, जिसमें नियमों की अवहेलना का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार छापेमारी के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रदीप एवं औषधि निरीक्षक प्रवीण कुमार, सुभाष मंडी पुलिस चौकी के सब इंस्पेक्टर बलवंत सिंह व एएसआई दिनेश कुमार की टीम गठित गई थी। इन्होंने सलारपुर रोड स्थित सिंगला एजेंसी पर छापेमारी की और जांच के दौरान नियमों की अवह्लेना करने वाले एजेंसी के संचालक राजीव सिंगला के खिलाफ कोटपा के तहत मामला दर्ज किया है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें