कुरुक्षेत्र। प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार व पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी विभिन्न 14 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। सरकार की इस पहल से अब लाइसेंस के लिए सरल केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है और आवेदकों को अब सरकारी कार्यालयों के बेवजह चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है।
जिला उपायुक्त ने कहा कि अब शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक को केवल 2100 रुपये खर्च करने होंगे, जिनमें से 1500 रुपये प्रशिक्षण, 500 रुपये आवेदन तथा 100 रुपये अटल सेवा केंद्र के माध्यम से शुल्क के तौर पर देने होंगे। शस्त्र लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण पहले होमगार्ड के माध्यम से दिया जाता था। शस्त्र लाइसेंस से जुड़ीं 14 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है, जिनमें नए शस्त्र लाइसेंस जारी करना, शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण, शस्त्र का बिक्री, हस्तांतरण, उपहार, बाहरी लाइसेंस का पंजीकरण, शस्त्र का अधिग्रहण, शस्त्र अधिकार क्षेत्र के भीतर पते का परिवर्तन, शस्त्र की खरीद अवधि का विस्तार, शस्त्र लाइसेंस में शस्त्र का अनुमोदन, शस्त्र लाइसेंस से शस्त्र हटाना, एक प्रकार के शस्त्र का परिवर्तन, डुप्लीकेट शस्त्र लाइसेंस जारी करना, गोला बारूद की मात्रा में परिवर्तन, क्षेत्र की वैधता का विस्तार तथा शस्त्र लाइसेंस का निलंबन, रद्द, निरस्तीकरण आदि शामिल हैं।