मारपीट करने वाले तीन लोगों को 3-3 साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र । मारपी के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद सिरौय की अदालत ने 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल की कैद व 17500-17500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी शशी भौरिया ने बताया कि 25 नवंबर 2013 को पुलिस को दिए बयान में श्योराम वासी गांव सूढपुर ने बताया कि उसके पुत्र सुभाष की गांव में 25 वर्षों से टायर पंक्चर की दुकान है। दो साल पहले बलबीर सिंह ने दुकान के साथ ही मकान बनाया, जिसके बाद बलबीर सिंह वहां से दुकान हटाने की बात कहता था। 19 नवंबर 2013 को इसी बात को लेकर पंचायत भी हुई, जिसमें मिरिया, कर्मचंद , अमन , धर्मबीर ने उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी। जब वे पंचायत से जाने लगे तो उन पर लाठी व डंडों से हमला कर दिया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उक्त तीन को गिरफ्तार कर लिया था। मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद सिरौय की अदालत मे विचाराधीन था। अदालत ने कर्मचंद, धर्मबीर व अमन को मामले का दोषी मानते हुए धारा 323 आईपीसी के तहत 6-6 महीने की कैद व 500-500 रुपये जुर्माना, धारा 324, 34 आईपीसी के तहत एक-एक साल कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 325 आईपीसी के तहत 3-3 साल कैद व 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न भरने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, जबकि चौथे आरोपी मिरिया राम की ट्रायल के दौरान मृत्यु हो चुकी है।