रेहड़ी वाले से मोबाइल छीनने पर मिली तीन साल की सजा
कुरुक्षेत्र।
मोबाइल फोन छीनने के मामले में दो युवकों को अदालत ने दोषी करार देते हुए 3-3 साल कैद की सजा सुनाई है। यह आदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर ने दिए। जिला उप न्यायवादी जसबीर सिंह ने बताया कि 21 फरवरी 2018 को थाना लाडवा में दी शिकायत में खेड़ा कोठी लाडवा निवासी अरविंद चौधरी ने बताया कि वह लाडवा में चाऊमीन की रेहड़ी लगाता है। रोजाना की तरह उसने 20 फरवरी 2018 को वह बाजार से सामान लेकर घर की ओर जा रहा था। इस दौरान वह इंद्री चौक पर पहुंचा तो यहां एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर आए दो युवकों ने उसके पास बाइक लगाकर दुकान का पता पूछने के बहाने उसका मोबाइल छीनकर भाग गए। इस सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच अपराध शाखा को सौंपी गई थी, जिसके बाद 22 फरवरी 2018 को अपराध शाखा की टीम ने आरोपी बाल्मीकि बस्ती लाडवा निवासी नितेश और अन्नू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से छीना गया मोबाइल भी बरामद कर लिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी नितेश के कब्जे से एक चाकू भी बरामद किया था। यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने आरोपी नितेश को मोबाइल छीनने का दोषी मानते हुए 3 साल की कैद व 2 हजार रुपये जुर्माने तथा आर्म्स एक्ट के तहत 1 साल की कैद व 1 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी अन्नू कुमार को मोबाइल छीनने के आरोप में 3 साल की कैद व 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।