अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नेहा नौहरिया ने कहा कि अदालत के आदेशों के बाद डीएलएसए ने एक नाबालिग लड़की को 75 हजार रुपये का मुआवजा फिक्स डिपोजिट के रुप में दिया हैं। उन्होंने बताया कि 9 जून 2013 को करीब 9 साल की लड़की अपने घर के नजदीक की एक दुकान पर गई। उसको रास्ते में किसी व्यक्ति ने रोका और दुकान के निकट घर में ले गया। आरोपी ने नाबालिग के साथ रेप का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में इस्माईलाबाद थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद 30 जून 2013 को न्यायाधीश एमएम ढौचक की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और पीड़िता को हरियाणा विक्टिम कम्पनशैसन एक्ट 2013 के तहत मुआवजा देने के आदेश पारित किए। इन आदेशों के बाद 10 मई 2017 को आवेदन पर डीएलएसए ने पीड़ित नाबालिग को 75 हजार रुपये का मुआवजा दिया हैं। इसके अलावा डीएलएस की तरफ से इस प्रकार के मामलों में नि:शुल्क कानूनी सहायता भी दी जा रही हैं।