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Kurukshetra News: छीनाझपटी के दोषियों को 10-10 साल कठोर कैद

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कुरुक्षेत्र। दो साल पहले पेट्रोल पंप पर सेल्समैन से चाकू की नोक पर छीनाझपटी करने के तीन आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10-10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी विकास उर्फ आशु निवासी फतेहगढ़ तुंबी, अजय कुमार निवासी सिंधपुरा जिला यमुनानगर और राहुल कुमार निवासी धनोरी जिला अंबाला पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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थाना शाहाबाद में चार अक्तूबर 2022 को दर्ज शिकायत में संदीप कुमार निवासी नारायणगढ़ माजरा जिला अंबाला ने बताया था कि वह साहा-शाहाबाद रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर बतौर सेल्समैन नौकरी करता है। तीन-चार अक्तूबर की रात को वह अपने अन्य साथियों के साथ पंप के कमरे में बैठा था। उसी समय दो नकाबपोश युवक पंप के पीछे से कमरे में घुस गए थे। इनमें से एक युवक के पास चाकू था। आते ही उन्होंने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और रुपये मांगने लगे। आरोपी करीब 25 हजार रुपये छीनकर भाग गए थे। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच सीआईए-एक ने करते हुए तीन आरोपी विकास, अजय व राहुल को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से छीने गई नकदी और वारदात में प्रयोग की बाइक व चाकू बरामद किया था। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरेंद्र शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर विकास, अजय व राहुल को दोषी करार देते हुए 10-10 साल कठोर कारावास की सजा और 25-25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को 10-10 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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