कुरुक्षेत्र/पिपली। सवा छह साल पहले पर्स छीनने के मामले में अदालत ने एक महिला सहित तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी अनिल निवासी बराना जिला पानीपत, रिंकू व महिला सुदेश निवासी सोनीपत को 10-10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना सदर में पांच अप्रैल 2018 को दर्ज शिकायत में दलबीर सिंह निवासी सेक्टर-तीन ने बताया था कि वह पिपली की तरफ जा रहा था। दोपहर करीब 2.25 बजे वह सेक्टर-दो/तीन कट फ्लाईओवर के नीचे पहुंचा तो बाइक पर आए दो युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया था। वह कुछ समझता आरोपी उससे मारपीट करके उसका पर्स छीनकर भाग गए थे। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी अनिल, रिंकू व महिला सुदेश गिरफ्तार किया था।
जिला न्यायवादी मनोज कुमार त्यागी ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर छीनाझपटी के आरोपी अनिल, रिंकू व सुदेश को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।