करनाल। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना चलाई जा रही है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत महिलाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए बैंक के जरिये पांच लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनपत्र, परिवार पहचानपत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रशिक्षण प्रमाणपत्र और अनुभव प्रमाणपत्र शामिल हैं। पात्र महिलाओं की पारिवारिक आय पांच लाख रुपये या कम हो और आयु 18 से 60 के बीच होनी चाहिए। अन्य निर्धारित निर्देशों का भी पालन अनिवार्य है। संवाद