फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Karnal News: आपराधिक मामले में लिए जा सकते हैं वाइस सैंपल

विज्ञापन
विज्ञापन
करनाल। किसी भी बड़े और गंभीर आपराधिक मामले की जांच में मजिस्ट्रेट के निर्देश पर वाइस सैंपल लिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, जब तक इसके लिए कोई नया कानून नहीं बनता, तब तक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही वाइस सैंपल लिया जा सकता है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. इरम हसन ने सोमवार को मधुबन पुलिस अकादमी के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जांच प्रक्रिया के मुद्दे पर आयोजित कार्यशाला में इस बारे में जानकारी दी। कार्यशाला में न्यायिक अधिकारी, पुलिस जांच अधिकारी, सरकारी वकील और पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें