फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Karnal News: नशीली दवाओं के दो तस्करों को 10-10 साल की कैद

Wed, 16 Oct 2024 06:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

करनाल। एनडीपीएस एक्ट के मामले में अतिरिक्त जिला सेशन जज रजनीश कुमार की अदालत ने नशीली दवाओं के दो तस्करों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने सौकड़ा निवासी दोषी गुरविंद्र व न्यू शिवाजी कॉलोनी निवासी साहिल कुंदरा से नशे की 74700 गोलियां व कैप्सूल बरामद किए थे।
सहायक जिला न्यायवादी निखिल ने बताया कि 20 नवंबर 2020 को एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम को सौकड़ा निवासी दोषी गुरविंद्र के बारे में गुप्त सूचना मिली थी कि वह नशीली दवाएं बेचने का काम करता है। इस सूचना पर पुलिस ने मौके पर दबिश देकर गुरविंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। तलाशी लेने पर नशे के 900 कैप्सूल व 600 गोलियां बरामद की गई थी। इसके बाद पुलिस ने गुरविंद्र से पूछताछ की।
विज्ञापन
विज्ञापन

पूछताछ में उसने दूसरे दोषी साहिल कुंदरा के नाम का खुलासा किया। इसके बाद पुलिस ने साहिल कुंदरा के ठिकाने पर दबिश देकर उसे काबू कर लिया। पूछताछ के बाद उसके ठीकाने की तलाशी ली तो वहां से नशीली दवाइयों की कई पेटियां बरामद की गई। इन पेटियों में 33600 नशे की गोलियां व 39600 नशे के कैप्सूल बरामद किए गए थे।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें