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लूटपाट के दोषी को 11 साल छह माह की सजा

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घर में घुसकर लूटपाट करने, महिला से गलत कार्य करने कोशिश और मारपीट के दोषी को जिला करनाल के अतिरिक्त सत्र एवं न्यायधीश योगेश चौधरी ने अलग-अलग धाराओं में 11 साल छह माह कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को ढाई हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को छह माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
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जिला न्यायवादी डॉ. पंकज ने बताया कि थाना सदर पुलिस चौकी में 16 दिसंबर 2018 को महिला नीलम निवासी हांसी रोड ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कमल उर्फ नेपाली निवासी ओल्ड बहादुर चंद्र कॉलोनी ने उसके घर में घुसकर गहने लूटे और उससे गलत कार्य करने की कोशिश की। विरोध करने पर उसने मारपीट करनी शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी भी दी। चार साल तक मामले की सुनवाई के बाद अब अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है।
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