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Karnal News: पंजीकृत 41587, आवेदन मात्र 11, लाभ एक को भी नहीं

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जानकारी और जागरूकता के अभाव में बेटियां नहीं उठा पा रही निशुल्क स्कूटी योजना का लाभ
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सुखदेव चौहान
करनाल। जानकारी और जागरूकता के अभाव में जिले में निशुल्क स्कूटी योजना का बेटियां लाभ नहीं उठा पा रही हैं। जिले में इस योजना के तहत अभी तक मात्र 11 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक को भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। जबकि जिले 41587 निर्माण कर्मकार श्रमिक पंजीकृत हैं। इसके अलावा इस योजना को शुरू हुए अब डेढ़ महीने हाेने को हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से 17 सितंबर को पलवल में विश्वकर्मा पूजन के दिन श्रमिकों की बेटियों के लिए फ्री स्कूटी योजना की शुरूआत की गई थी। जिसमें विभाग की बेवसाइट पर पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। ताकि राज्य की बेटियों को पढाई करने में किसी भी समस्या का सामना करना पड़े । लेकिन बेटियां इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रही हैं। हालत यह है कि योजना के तहत अभी तक मात्र 11 बेटियों ने ही आवेदन किए हैं।
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सहायक कल्याण अधिकारी रजनी पसरीचा का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा के बाद ही विभाग द्वारा पात्र व्यक्तियों की सूची उपलब्ध करवा दी गई थी। सभी पात्र व्यक्तियों को दूरभाष के माध्यम से योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए सूचित किया जा चुका है। ऑनलाइन आवेदनों की स्वीकृति विभाग के मुख्यालय द्वारा ही की जाती है। जिला स्तर पर योजना से संबंधित शिकायतों व पंजीकृत श्रमिकों की सभी शिकायतों का निवारण समय पर किया जा रहा है।
मुखिया की ओर से जारी प्रमाणपत्र अपलोड कराना जरूरी
निशुल्क स्कूटी योजना श्रम विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकृत निर्माण कर्मकार की पुत्री के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद के लिए प्रोत्साहन के नाम से उपलब्ध है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पुत्री की आयु 18 वर्ष या उसे अधिक होनी चाहिए। पंजीकृत श्रमिक की पुत्री महाविद्यालय में नियमित रूप से उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रही हो। जिसका सत्यापन महाविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान के मुखिया द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाएगा। योजना के लाभ उठाने के लिए इस प्रमाण-पत्र को अपलोड करना अनिवार्य है।

योजना के लिए पात्रता
- एक वर्ष की नियमित सदस्यता एवं वेबसाइट पर उपलब्ध घोषणा पत्र पूर्ण रूप से भरकर अपलोड करना अनिवार्य है।
- पंजीकृत श्रमिक की पुत्री महाविद्यालय में नियमित रूप से उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रही है, इस संदर्भ में महाविद्यालय के मुखिया द्वारा सत्यापित करना अनिवार्य है।
- केवल वही छात्रा जो हरियाणा राज्य के किसी उच्च शिक्षण संस्थान या महाविद्यालय में पढ़ाई कर रही है, इस प्रोत्साहन सहायता के लिए पात्र होगी।
- श्रमिक की पुत्री की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए तथा शादीशुदा नहीं होनी चाहिए।
- श्रमिक की पुत्री के पास दोपहिया वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना चाहिए।
- श्रमिक के परिवार के किसी सदस्य के नाम पहले से ईंधन से चलने वाला या इलेक्ट्रिक वाहन नहीं होना चाहिए।
- इस योजना में प्रोत्साहन सहायता एक परिवार में एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की खरीद तक सीमित है।
- प्रोत्साहन की अधिकतम राशि 50 हजार रूपये या वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो इस राशि से कम हो दी जाएगी।
- आवेदक को इलेक्ट्रिक स्कूटर के खरीद का बिल, प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने से एक महिने की अवधि तक ऑनलाइन अपलोड करना होगा। ऐसा नहीं करने पर भविष्य में वह किसी भी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत किसी भी लाभ का पात्र नहीं हो सकेगा।
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घोषणा होने के अगले दिन जारी कर दी पात्रों की सूची
सहायक कल्याण अधिकारी रजनी पसरीचा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा विश्वकर्मा पूजन के दिन योजना की अधिकारिक रूप से घोषणा होने के अगले दिन ही उनके पास पात्र व्यक्तियों की सूची विभाग द्वारा जारी कर दी गई थी। यह परिवार पहचान पत्र से संबंधित है, जिस भी परिवार के पास किसी तरह का ईंधन से चलने वाला या इलेक्ट्रिक वाहन नहीं है तो वह इस योजना के लिए पात्र है। इस योजना के लिए किसी जातिगत समूह या अन्य श्रेणी नहीं बनाई गई है। जो भी एक वर्ष की नियमित सदस्यता के साथ विभाग की वेबसाइट पर श्रमिक निर्माण कर्मकार पंजीकृत है उसकी पुत्री इस प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र है। बशर्ते उसकी आयु 18 वर्ष या उसे अधिक होनी चाहिए। वह हरियाणा राज्य के किसी उच्च शिक्षण संस्थान या महाविद्यालय में पढ़ाई कर रही है। इसके साथ-साथ उसके पिता की उसी वित्तीय वर्ष में 90 दिन के श्रमिक रोजगार की कार्यसूची वेबसाइट पर अपलोड हो।
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