नामांकन प्रक्रिया 12 सितंबर तक चलेगी, नामांकन कराने के लिए बचे सिर्फ चार दिन
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। हरियाणा विधान सभा आम चुनाव 2024 की नामांकन प्रक्रिया के तहत सोमवार को करनाल और नीलोखेड़ी विधान सभा क्षेत्र से एओक एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि करनाल विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय गरीब दल के प्रत्याशी प्रदीप सैनी और नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी (सत्य) के उम्मीदवार गौरव बख्शी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया जबकि जिला की अन्य तीन विधानसभा इंद्री, असंध और घरौंडा निर्वाचन क्षेत्र से किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। नामांकन की प्रक्रिया 12 सितंबर तक चलेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त ने बताया कि उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी (आरओ)/सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में 12 सितंबर तक सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर बाद तीन बजे तक जमा करवा सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम चार लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही आरओ/एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम तीन वाहन लाए जा सकते हैं। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की ओर से 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच-पड़ताल की जाएगी। इसके बाद 16 सितंबर तक प्रत्याशियों की ओर से अपना नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। प्रदेश में मतदान पांच अक्तूबर और मतगणना आठ अक्टूबर 2024 को होगी।
नामांकन ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में करवाया जा सकता है जमा
जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को नामांकन भरने के लिए ऑफलाइन नामांकन के साथ-साथ ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी प्रदान की है। जो उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन करना चाहते हैं उन्हें वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाकर नामांकन फॉर्म भरना होगा तथा सुरक्षा राशि जमा करवाकर रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन जमा करने के लिए समय का चयन करना होगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से नामांकन आवेदन भरता है तो उसे प्रिंटआउट लेकर इसे नोटरी से सत्यापित करवाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करना होगा।
नामांकन के समय उम्मीदवार को सुरक्षा राशि के रूप में करवाने होंगे 10 हजार रुपये जमा
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए नामांकन के समय उम्मीदवार को सुरक्षा राशि के रूप में 10 हजार रुपये जमा करवाने होंगे। इसके अलावा, जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति से सम्बंधित है, उन्हें संबंधित चुनावों में आधी राशि अर्थात 5 हजार रुपये सुरक्षा राशि के रूप में जमा करवानी होगी, चाहे वह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हो या आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से।