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लाइसेंस नवीनीकरण में फर्स्ट एड सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं

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प्रदेश में भारी वाहनों के चालकों व परिचालकों को लाइसेंस नवीनीकरण के लिए अब बार-बार फर्स्ट एड सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने इसमें छूट देते हुए चालकों और परिचालकों को राहत दी है। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बठला ने कहा कि इससे चालकों व परिचालकों के समय व पैसे की बचत होगी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से चालकों में एक खुशी की लहर है और इस निर्णय के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर्मचारियों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं और उनके कल्याण के लिए नई-नई योजनाएं लागू करके सीधा लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सरकार जनता की भलाई के लिए समय-समय पर ऐतिहासिक फैसले ले रही है। गरीबी रेखा से जीवनयापन करने वाले और जिन परिवारों की परिवार पहचान पत्र के आधार पर वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री परिवार उत्थान मेलों का आयोजन करके मौके पर ही स्वरोजगार के लिए संबंधित विभाग की योजना का लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ब्यूरो
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