करनाल। जिला न्यायिक परिसर, सब डिवीजन इंद्री, असंध और घरौंडा में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें कोई भी व्यक्ति अदालत में लंबित मामलों का निपटारा करवा सकता है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. इरम हसन ने बताया कि 12 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत में कोई भी व्यक्ति रजामंदी व समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से लंबित मुकदमों का निपटारा करा सकता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन, मोटर दुर्घटना अधिनियम, फौजदारी, दिवानी, चालान वैवाहिक व पारिवारिक मुकदमों इत्यादि का निपटारा किया जाएगा। संवाद