करनाल। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत बैंक माध्यम से पांच लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उपायुक्त डाॅ आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की पारिवारिक आय पांच लाख या इससे कम हो, 18 से 60 वर्ष के बीच आयु सीमा और पहले किसी ऋण मामले में बकायादार नहीं होनी चाहिए। परिवार पहचान पत्र, पासपोर्ट आकार फोटो, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र और अनुभव पत्र सहित सभी की दो-दो फोटोकॉपी होनी जरूरी है। संवाद