करनाल। निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अलाभप्रद बच्चों के मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में दाखिले किए जाएंगे। इस संबंध में मौलिक शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी, केजी व प्रथम कक्षा में दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आज से शुरू होने वाली आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल तक चलेगी।
अधिकारियों के अनुसार, आरटीई एक्ट 2009 के तहत सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को अलाभप्रद व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए नर्सरी, केजी व प्रथम कक्षा के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होगी। स्कूलों को इन सीटों की जानकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनी होगी और वेबसाइट पर भी डालनी होगी। विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार, प्राइवेट स्कूलों में कक्षा एक या इससे पूर्व की कक्षा जहां कहीं लागू हो स्कूलों के आसपास अलाभप्रद व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए दाखिले दिए जाएंगे। दाखिले के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम निर्धारित की गई है। विदित हो कि इस तरह दाखिला देने की प्रक्रिया गत वर्ष नियम 134ए को खत्म करने के बाद शुरू की गई थी। ब्यूरो
बॉक्स
प्रवेश के नाम पैसे लेने वालों पर होगी कार्रवाई
शिक्षा निदेशालय की ओर जारी किए गए पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि अगर कोई स्कूल प्रवेश के दौरान बच्चों या अभिभावकों से किसी भी प्रकार की राशि की मांग करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर कोई स्कूल राशि लेता है तो उससे शुल्क से 10 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है।
ये रहेगा दाखिले का शेड्यूल
- 15 अप्रैल तक आवेदन प्रकिया चलेगी।
- 17 अप्रैल को लॉटरी द्वारा ड्रा निकाला जाएगा।
- 22 अप्रैल को दाखिले की अंतिम तिथि होगी।
- 23 से 29 अप्रैल तक वेटिंग लिस्ट के आधार पर दाखिले होंगे।
दाखिले के लिए आयु सीमा
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए
कक्षा का स्तर - आयु (31 मार्च 2023 तक)
नर्सरी : 3 से साढ़े 5 वर्ष
केजी : 4 से साढ़े 6 वर्ष
प्रथम : साढ़े 5 वर्ष से अधिक
- निशक्त वर्ग के लिए (आरपीडब्ल्यूडी)
कक्षा का स्तर - आयु (31 मार्च 2022 तक)
नर्सरी : 3-9
केजी : 4-9
प्रथम : 5-9
वर्जन
कमेटी करेगी शिकायतों का निवारण
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त स्कूलों में ऐसे बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें निर्धारित की गई हैं। संबंधित स्कूलों में पात्र बच्चों का दाखिला करवाया जा सके, इसके लिए विभाग की तरफ खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी, जो बच्चों के आवेदन संबंधित शिकायतों व प्रश्नों का निवारण करेगी। - बलजीत पूनिया, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
वर्जन
स्कूल से एक किमी. के दायरे में घर होना जरूरी
विद्यार्थी के अभिभावकों द्वारा आवासीय पता व विद्यालय से घर की दूरी को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा कि उनका घर विद्यालय से एक किलोमीटर की दूरी के अंदर है। यदि प्रवेश के लिए आवेदकों की संख्या सीटों से ज्यादा होती है तो दाखिले के लिए ड्रा निकाला जाएगा। 15 अप्रैल तक अभिभावक दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। - डॉ. राजन लांबा, अध्यक्ष, सहोदय स्कूल कांप्लेक्स