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Karnal News: नाबालिग को अगवा करने के दोषी को पांच साल की कैद

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग युवती को शादी का झांसा देकर अगवा करने के दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 70 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। वहीं जुर्माना न देने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जनवरी 2023 को थाना छप्पर में एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 17 साल की बेटी घर से लापता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर केस की छानबीन शुरू की और लापता युवती को अमृतसर के बस स्टैंड से बरामद कर लिया। पुलिस ने इस मामले में पटियाला के एक युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 365, 366, 363 ए और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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