संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। ट्रक चालक पर चाकू से हमला करने के दोषी को अतिरिक्त सेशन जज रेनू राणा की अदालत ने पांच साल की कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यदि दोषी ने जुर्माना नहीं भरा तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जिला न्यायवादी डॉ. पंकज सैनी ने बताया कि इस मामले में जिला उप न्यायवादी शशि भौरिया ने मेहनत की है। उन्होंने बताया कि 12 सितंबर 2019 को गांव अराइपुरा निवासी हितेश ट्रक में गेहूं लोड कर घरौंडा से मेरठ जा रहा था।
घरौंड़ा में राज जूस कार्नर के आगे एक बाइक खड़ी थी। उसने कई बार हॉर्न बजाया तो किसी ने बाइक नहीं हटाई। इसके बाद उसने ट्रक से नीचे उतरकर बाइक हटाई तो इस दौरान दुकान से बाहर निकलकर एक युवक ने उसके साथ गालीगलौज कर हाथापाई शुरू कर दी। इस दौरान राहगीरों ने उनका बीच बचाव कर दिया। इसके बाद हितेश ट्रक लेकर आगे चला तो आरोपी फुरलक गांव निवासी सुरेंद्र सहित अन्य युवकों के साथ आया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।