करनाल। चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने व्यक्ति पर 1.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी व्यक्ति ने यह जुर्माने की राशि जमा नहीं कराई तो उसे एक महीन की सजा काटनी होगी। एडवोकेट अनिल कुंडू व एक कंपनी के वकील रूपेश कुमार ने बताया कि जुंडला निवासी महाबीर ने गाड़ी पर लोन लिया था। लोन की एवज में महाबीर ने 99 हजार रुपये का चेक दिया था। जब उस चेक को बैंक में लगाया तो बाउंस हो गया। इसके बाद यह मामला कोर्ट में दायर किया गया। संवाद