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Karnal News: बेचे या अलॉट किए प्लॉटों की एक्टेंशन पॉलिसी बढ़ी

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करनाल। तत्कालीन नगर सुधार मंडल और अब नगर निगम ने शहर में विभिन्न योजनाओं के तहत बेचे या अलॉट किए गए प्लॉट पर भवन निर्माण न करने की एवज में चार्ज की जाने वाली राशि को लेकर एक्सटेंशन पॉलिसी जारी की है। यह पॉलिसी निदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से बढ़ाई गई है। अब शहरी स्थानीय निकाय की ओर से जारी पत्र में वर्णित रेटाें के अनुसार ही एक्सटेंशन फीस वसूल की जाएगी। नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि शहर के लोगों से अपील है कि वे अपने प्लॉटों की एक्सटेंशन फीस जमा करवाने के लिए जल्द से जल्द नगर निगम कार्यालय में आवेदन करें ताकि प्लॉटों के भवन प्लान, मलकियत ट्रांसफर और सेल डीड इत्यादि जारी करने की आगामी कार्यवाही शुरू की जा सके। नागरिकों की सुविधा के लिए एक्सटेंशन पॉलिसी को नगर निगम की वेबसाइट https://dev-mc-karnal.pantheonsite.io पर अपलोड कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए नगर निगम की सचिव शाखा कमरा नंबर 206 से ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि तत्कालीन नगर सुधार मंडल ने विभिन्न योजनाओं में बेचे या अलॉट किए गए प्लॉटों पर निर्धारित समय अवधि के अंदर भवन निर्माण न करने बारे वर्ष 2013 में हरियाणा सरकार की ओर से एक्सटेंशन पॉलिसी जारी की गई थी। ये पॉलिसी 30 सितंबर 2024 तक ही वैध थी। नगर निगम कार्यालय द्वारा एक्सटेंशन पॉलिसी की अवधि आगे बढ़ाने बारे हरियाणा सरकार से अनुरोध किया गया था। अब सरकार की ओर से पॉलिसी को आगे बढ़ा दिया गया है। ब्यूरो
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