- परिवहन मंत्री अनिल विज के निरीक्षण के बाद कार्रवाई, जीएम रोडवेज ने पुलिस को दी शिकायत
- कैंटीन और पार्किंग में मनमर्जी जारी
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। नए बस अड्डे पर जिस खाद्य सामग्री के दुकानदार को अतिक्रमण पर परिवहन मंत्री अनिल विज के निरीक्षण के दौरान फटकार लगाई गई थी। अब उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। जीएम रोडवेज ने उन्हें नियमों का उल्लंघन करते हुए कब्जा करने पर आठ लाख रुपये जुर्माने का नोटिस दिया है। साथ ही परिवहन मंत्री के आदेश पर कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को भी शिकायत दी है। पुलिस शिकायत के आधार पर केस दर्ज करेगी।
इसके अलावा पार्किंग के हालात मंगलवार को भी जस के तस मिले, मंत्री की फटकार के बाद भी पार्किंग ठेकेदार वाहनों को सही ढंग से नहीं खड़ा करा पाया। जीएम रोडवेज कुलदीप सिंह की ओर से इन्हें भी नोटिस जारी किया जाएगा। मंगलवार को दुकानदार का सामान निर्धारित स्थल पर था और कैंटीन संचालक का सामान बाहर इधर-उधर पड़ा दिखाई दिया।
विदित हो कि सोमवार को परिवहन मंत्री अनिल विज अंबाला से रोडवेज बस में सवार होकर दिल्ली जा रहे थे। इस दौरान नए बस अड्डे पर बस रुकने पर उन्होंने अड्डा परिसर का निरीक्षण किया था। ऐसे में खाद्य सामग्री के दुकानदार द्वारा यात्रियों के बैठने की जगह पर कब्जा, पार्किंग में गलत तरीके से वाहन खड़े देखकर वे भड़क गए। उन्होंने रोडवेज जीएम, दुकानदार, कैंटीन संचालक और पार्किंग ठेकेदार को फटकार लगाई थी। निरीक्षण के दौरान कैंटीन की खाद्य सामग्री की भी जांच की थी, इसके सैंपल भरवाए गए हैं।
दो दिन पहले नोटिस दिया
जिस दुकानदार पर परिवहन मंत्री अनिल विज बरसे और आठ लाख रुपये का नोटिस दिया गया। दो दिन पहले इसी दुकानदार को रोडवेज जीएम ने भी नोटिस जारी किया था। उस समय दुकानदार द्वारा मनमर्जी के दाम पर खाद्य सामग्री बेचने की शिकायतें विभाग को मिली थी। इस पर नोटिस देते हुए जीएम ने कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। लेकिन इसके बावजूद कोई सुधार नहीं हो पाया।
पार्किंग संचालक पर लग चुका 15 हजार रुपये जुर्माना
गलत तरीके से वाहन पार्किंग कराने और सुरक्षा सही ढंग से न होने पर नए बस अड्डे के पार्किंग ठेकेदार पर पहले भी दो बार कार्रवाई हो चुकी है। सोमवार को निरीक्षण के दौरान परिवहन मंत्री अनिल विज ने भी फटकार लगाई। इसके बावजूद मंगलवार को हालात नहीं सुधरे। जिस तरीके से सोमवार को वाहन खड़े थे, उसी ढंग से मंगलवार को भी वाहन खड़े दिखाई दिए। रोडवेज जीएम ने बताया कि दो बार पहले भी पार्किंग ठेकेदार पर 15 हजार रुपये जुर्माना कर चुके हैं।
कैंटीन, दुकानदार और पार्किंग ठेकेदार की अव्यवस्था पर परिवहन मंत्री ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी का अनुपालन करते हुए दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को शिकायत दी है। साथ ही आठ लाख रुपये के जुर्माने का नोटिस भी दिया है। पार्किंग संचालक को भी नोटिस जारी किया है। कैंटीन से खाद्य सामग्री के सैंपल लिए हैं, यदि इनमें खामी पाई गई तो कार्रवाई होगी।
- कुलदीप सिंह, जीएम रोडवेज