करनाल। एसपीआरईई 2025 योजना उन नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए है, जो अभी तक ईएसआईसी अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है। उन्हें पंजीकरण की प्रक्रिया में शामिल होकर इसका लाभ उठाना चाहिए। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सहायक निदेशक हरमिंद्र पाल ने बताया कि अगर नियोक्ता इस योजना के दौरान ईएसआईसी अधिनियम के तहत पंजीकरण नहीं करते हैं तो उसके कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। कानूनी कार्रवाई और आर्थिक नुकसान, ईएसआईसी पुराने समय से देय सभी अंशदान वसूल कर सकता है। इसके साथ ब्याज और पेनल्टी भी वसूली जा सकती है। यह योजना 31 दिसंबर तक है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत नियोक्ता और कर्मचारी बिना किसी डर या पेनल्टी के ईएसआईसी में पंजीकरण कर सकते हैं। चाहे वे ठेके पर काम करने वाले हों, अस्थायी या छोटे प्रतिष्ठान में काम करने वाले हों। ब्यूरो