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Karnal News: पराली जलाने के बताए नुकसान

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करनाल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शहर के विभिन्न विद्यालयों में शुक्रवार को साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीजेएम डाॅ. इरम हसन ने बताया कि हार्वेस्टिंग हार्मनी अभियान के तहत अक्तूबर माह में जिले विभिन्न स्थानों, गांवों व विद्यालयों में शिविर आयोजित किए गए हैं जिसमे जिले के पैनल पर नियुक्त पैरा लीगल वालंटियर की ओर से जन साधारण को पराली जलाने के नुकसानों संबधित सरकारी योजनाओं से अवगत करवाया गया। सीजेएम डॉ. इरम ने बताया कि इसी कड़ी में शुक्रवार को इंस्पेक्टर राजेश लता ने बरसत स्थित देव वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, न्यू आदर्श पब्लिक स्कूल, विक्टर इंटरनेशनल स्कूल व आशदीप पब्लिक स्कूल में कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन किया। इसमे विद्यार्थियों को पराली जलाने के नुकसान और पराली प्रंबधन संबंधित सरकारी योजनाओं से अवगत करवाया। साथ ही माता-पिता व गांव वासियों को पराली न जलाने के लिए प्रेरित करने की बात कही। इसके अलावा, उन्होंने विद्यार्थियों को पोक्सो अधिनियम, दुर्गा शक्ति एप, साइबर क्राइम, नशा निषेध व हेल्पलाइन नं. 112 के बारे में जानकारी दी। इसी कड़ी में पैरा लीगल वालंटियर प्राची व पूजा वर्मा ने नेवल स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन किया। सीजेएम इरम ने उपस्थित स्टाफ, गांववासियों व विद्यार्थियों को मुफ्त कानूनी सेवाओं के बारे भी जानकारी दी और हालसा, पंचकूला की ओर से कानूनी व सामाजिक विषयों के बारे में प्रकाशित पुस्तकें भी वितरित की। उन्होंने उपस्थित स्टाफ व गांववासियों को शिविर में उपलब्ध करवाई जानकारी अपने रिश्तेदारों व गांव वासियों में प्रसारित करने का आग्रह किया, जिससे पर्यावरण प्रदूषण से बचाव हो सके और किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। संवाद
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