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मारपीट कर हत्या करने के मामले में बाप-बेटे समेत तीन भाइयों को उम्रकैद की सजा

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अमर उजाला ब्यूरो
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करनाल।
गांव डेरा मूनक में पांच साल पहले तेजधार हथियार से हमला कर हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने बाप-बेटे समेत तीन भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन सभी दोषियों को कोर्ट द्वारा दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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एडवोकेट सुदीप दीवान और एडवोकेट शिवम शर्मा ने बताया कि 1 नवंबर, 2012 को डेरा मूनक निवासी मोहन लाल खेत में ट्रांसफार्मर पर तार लगा रहा था। इस दौरान पुरानी रंजिश को लेकर जगमाल, सतपाल, साहब सिंह व रवि ने मोहनलाल पर गंडासी, कस्सी, लाठी डंडे से हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मोहन लाल को अस्पताल में दाखिल कराया गया। घरौंडा थाना पुलिस ने 5 नवंबर, 2012 को मारपीट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया, लेकिन मोहन लाल को गंभीर चोट थी। इसलिए वह कोमा में चला गया और कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में धारा 307 और फिर धारा 302 लगाई। इस मामले में जिला सत्र एवं न्यायाधीश ललित बत्तरा ने इस मामले में दोषी जगमाल, सतपाल व साहब सिंह तीनों भाइयों व सतपाल के बेटे रवि को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही सभी पर दो दो हजार रुपये जुर्माना भी किया है।
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