करनाल। स्पेशल जेल लोक अदालत का वीरवार को आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में सीजेएम ने कैदियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान पांच अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के केसों का चयन किया गया था। सीजेएम जसबीर कौर ने बताया कि समय-समय पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के द्वारा हर माह के पहले और तीसरे बुधवार को जेल में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। जसबीर कौर ने कैदियों से आग्रह किया कि अगर किसी के पास केस की पैरवी करने के लिए वकील नहीं है तो वह अधीक्षक जिला कारागार के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण को भेज सकते हैं। अथॉरिटी के द्वारा उसको पैनल अधिवक्ताओं में से किसी एक को उसके केस की पैरवी करने के लिए नियुक्त कर दिया जाएगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बच्चों, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति और जनजाति एवं नागरिक जिसकी सभी स्रोतों से आय तीन लाख रुपये से कम है। ऐसे व्यक्ति मुफ्त कानूनी सलाह या मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते हैं। संवाद