संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमआईसी) अभिषेक वर्मा की अदालत ने चेक बांउस के मामले में शहर के टिंबर व्यापारी को छह माह की सजा सुनाई है।
वादी अंकित जैन का नवीन टिंबर प्राइवेट लिमिटेड के मालिक दोषी प्रवीन गोयल के साथ लेनदेन था। दोनों के बीच इसको लेकर पंचायत हुई। पंचायत में दोषी प्रवीन गोयल ने वादी अंकित जैन को दिसंबर, 2020 में एक लाख 21 हजार रुपये की राशि का चेक दिया था। चेक लगाने के बाद दोषी के बैंक खाते में पैसा न होने के कारण दो बार बाउंस हो गया। दोषी को बाउंस होने के बारे में सूचित किया गया था। जनवरी, 2021 में अंकित जैन ने अदालत में यह मुकदमा दायर किया था। मामले में चार साल तक सुनवाई हुई। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेआईएमसी) अभिषेक वर्मा की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी प्रवीन गोयल को छह माह कैद और चेक की एवज में एक लाख 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।