करनाल। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से बीपीएल परिवारों को डॉ. बी. आर. आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ ही आर्थिक सहायता राशि को भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया है। मकान कम से कम दस वर्ष पुराना हो और मरम्मत योग्य हो। फॉर्म भरकर सरपंच या पार्षद से सत्यापित करवा जिला अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा कराना होगा। ब्यूरो