करनाल। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से बीपीएल परिवारों को डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए संसोधन के बाद पात्र बनाया गया है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि आवेदनकर्ता का घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। आवेदन के लिए haryanascbc.gov.in वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरें। फॉर्म को सरपंच या पार्षद से सत्यापित करवाना होगा। फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज लगाने अनिवार्य हैं। फॉर्म नजदीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन कराएं। तदुपरांत यह फार्म जिला के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा कराएं। ब्यूरो