रोडवेज चालक-परिचालकों को यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक
अमर उजाला ब्यूरो
करनाल।
हरियाणा रोडवेज करनाल के महाप्रबंधक जयपाल राणा के मार्गदर्शन एवं वर्कर्स मैनेजर सुमिंद्र सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को बस स्टैंड परिसर में में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत पांचवें दिन चालकों और परिचालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। यह अभियान 17 जनवरी तक जारी रहेगा। इस मौके पर मैनेजर सुमिंद्र सिंह ने कहा कि बस को खतरनाक तरीके से चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग, धूम्रपान करना, बिना पंजीकरण के वाहन चलाना मोटरयान अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। साथ ही यह बस में बैठे यात्रियों के लिए भी जोखिम भरा भी है। यात्रियों को सुरक्षित सफर करवाने के लिए यह आवश्यक है कि हम यातायात नियमों को पूरी तरह से ध्यान में रखें और सफर के दौरान प्राथमिक उपचार का सामान भी अपने साथ सुनिश्चित करें। इस अवसर पर आएसए शुभम ने चालकों व परिचालकों को यातायात नियमों के बारे कई महत्वपूर्ण पहलू बताए। इस मौके पर आपदा प्रबंधन के रिसर्च अधिकारी सौरिश सिगंला, जिला रेडक्रास सोसायटी से एमसी धीमान, उप सिविल सर्जन राजेश गोरिया सहित काफी बस चालक और परिचालक आदि उपस्थित थे।