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शहर में भारी वाहनों पर सुबह

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शहर में भारी वाहनों पर सुबह 8 से रात 8 बजे तक प्रतिबंध
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करनाल। जिलाधीश डॉ. आदित्य दहिया ने करनाल के नमस्ते चौक, मेरठ चौक, सेक्टर 14 चौक, निर्मल कुटिया चौक, आईटीआई चौक व लिबर्टी चौक से हांसी रोड के रास्ते कैथल की ओर जाने वाले और इसी प्रकार कैथल से करनाल शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों का शहर में प्रवेश पर सुबह बजे से शाम 8 बजे तक प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि दिन के समय शहर में भारी वाहनों के प्रवेश के कारण आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है और दुर्घटनाएं होने का भी अंदेशा बना रहता है। ऐसी स्थिति में कई बार कानून व्यवस्था बनाए रखने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारी वाहनों के संबंधित रास्तों से आने जाने पर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से मान्य होंगे और आगामी 13 अगस्त 2018 तक जारी रहेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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