करनाल। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि जिले में 21 वर्ष तक की आयु के निराश्रित बच्चों को हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग की ओर से वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसमें एक परिवार में दो बच्चों तक 2100 प्रतिमाह प्रति बच्चा पेंशन दी जा रही है। इसके लिए बच्चे के माता-पिता की मृत्यु हो गई या दो साल से पिता घर से अनुपस्थित हो या माता-पिता को कानूनी सजा हो या मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित हो और जिनके माता-पिता, अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख तक हो वह बच्चे लाभपात्र होंगे। यदि पहले से सरकार से पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो वे पात्र नहीं होंगे। प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास बेसहारा प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, राज्य का पांच साल से निवासी होने का प्रमाणपत्र आवश्यक है। संवाद