करनाल। जिला में हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग की ओर से एक परिवार में दो बच्चों तक 2100 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा पेंशन प्रदान की जा रही है। यह राशि 21 वर्ष आयु तक दी जाएगी। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास बेसहारा होने का प्रमाणपत्र, बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र व आवेदक का 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का राज्य का निवासी होने का दस्तावेज की स्व सत्यापित फोटो प्रति सहित परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है। इच्छुक प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। संवाद